योजना का विवरण
1. भारत सरकार वृद्धावस्था आय एवं असंगठित क्षेत्रो में काम करने वाले गरीबों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित है, इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के ऐसे तबके को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित एवं सक्षम बनाना ही इस योजना का उद्देश्य है।
2. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के बीच दीर्घायु जोखिमों को कम करने एवं उन्हें स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ही अटल पेंशन योजना(APY) की शुरुआत की गयी थी,जो योगदान और उसकी अवधि के आधार पर एक परिभाषित पेंशन प्रदान करता है।
3. अटल पेंशन योजना के तहत योग्य व्यक्ति को 60 साल की आयु पूरी करने पर न्यूनतम १००० रूपये से लेकर अधिकतम ५००० रूपये तक की मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन मासिक पेंशन की राशि ग्राहक के योजना में शामिल होने की आयु एवं उसके मासिक योगदान पर निर्भर करती है।
अटल पेंशन योजना के लिए योग्यता । Eligibility For APY Scheme । Eligibility For Atal Pension Scheme:
- एपीवाई(अटल पेंशन योजना) में शामिल होने के लिए अभिदाता (जो व्यक्ति योजना का लाभ लेना चाहता है ) भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए।
- अभिदाता किसी बैंक शाखा/डाकघर के माध्यम से (आनलाईन/आफलाईन तरीके से, जो भी उपलब्ध हो) एपीवाई में शामिल हो सकता है।
- एपीवाई खाते में नामांकन और पति /पत्नी की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।
- बचत बैंक खाते से आटो-डेविट सुविधा के माध्यम से मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर अंशदान किए जाते हैं ।
- योजना में नामांकन के उपरांत आपको (अभिदाता ) को एक कार्ड दिया जाता है , जो ए.टी.एम. कार्ड की तरह का होता है जिसे प्रान कार्ड कहा जाता है । और साथ ही एक नंबर भी दिया जाता है जिसे प्रान नंबर कहा जाता है ।
कितनें आयु में कितना अंशदान करने पर कितना मसिक पेंशन मिलेगा ? । How can I get 5000 pension monthly । Atal pension Yojana Chart
ये सब हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते है –
१. सबसे पहले यदि आपको 5000 रूपये तक मासिक पेंशन लेना है तो आपको आयु के हिसाब से कितना मासिक अंशदान करना पड़ेगा ,यह आप नीचे दिए चार्ट से समझ सकते है ।
ज्वाइन करने की आयु | कितने साल तक अंशदान हुआ | माहवार अंशदान (रूपये में ) | 60 वर्ष आयु पर अभिदाता को मिलने वाला मासिक पेंशन (रूपये में ) | अभिदाता के नॉमिनी को मिलने वाली राशि (रुपये में) |
18 | 42 | 210 | 5,000 | 8.5 लाख |
20 | 40 | 248 | 5,000 | 8.5 लाख |
25 | 35 | 376 | 5,000 | 8.5 लाख |
30 | 30 | 577 | 5,000 | 8.5 लाख |
35 | 25 | 902 | 5,000 | 8.5 लाख |
40 | 20 | 1454 | 5,000 | 8.5 लाख |
२ . यदि आपको 4000 रूपये तक मासिक पेंशन लेना है तो आपको आयु के हिसाब से कितना मासिक अंशदान करना पड़ेगा ,यह आप नीचे दिए चार्ट से समझ सकते है ।
ज्वाइन करने की आयु | कितने साल तक अंशदान हुआ | माहवार अंशदान (रूपये में ) | 60 वर्ष आयु पर अभिदाता को मिलने वाला मासिक पेंशन (रूपये में ) | अभिदाता के नॉमिनी को मिलने वाली राशि (रुपये में) |
18 | 42 | 168 | 4,000 | 6.8 लाख |
20 | 40 | 198 | 4,000 | 6.8 लाख |
25 | 35 | 301 | 4,000 | 6.8 लाख |
30 | 30 | 462 | 4,000 | 6.8 लाख |
35 | 25 | 722 | 4,000 | 6.8 लाख |
40 | 20 | 1164 | 4,000 | 6.8 लाख |
३ . यदि आपको 3000 रूपये तक मासिक पेंशन लेना है तो आपको आयु के हिसाब से कितना मासिक अंशदान करना पड़ेगा ,यह आप नीचे दिए चार्ट से समझ सकते है ।
ज्वाइन करने की आयु | कितने साल तक अंशदान हुआ | माहवार अंशदान (रूपये में ) | 60 वर्ष आयु पर अभिदाता को मिलने वाला मासिक पेंशन (रूपये में ) | अभिदाता के नॉमिनी को मिलने वाली राशि (रुपये में) |
18 | 42 | 126 | 3,000 | 5.1लाख |
20 | 40 | 150 | 3,000 | 5.1लाख |
25 | 35 | 226 | 3,000 | 5.1लाख |
30 | 30 | 347 | 3,000 | 5.1लाख |
35 | 25 | 543 | 3,000 | 5.1लाख |
40 | 20 | 873 | 3,000 | 5.1लाख |
४ . यदि आपको 2000 रूपये तक मासिक पेंशन लेना है तो आपको आयु के हिसाब से कितना मासिक अंशदान करना पड़ेगा ,यह आप नीचे दिए चार्ट से समझ सकते है ।
ज्वाइन करने की आयु | कितने साल तक अंशदान हुआ | माहवार अंशदान (रूपये में ) | 60 वर्ष आयु पर अभिदाता को मिलने वाला मासिक पेंशन (रूपये में ) | अभिदाता के नॉमिनी को मिलने वाली राशि (रुपये में) |
18 | 42 | 84 | 2,000 | 3.4लाख |
20 | 40 | 100 | 2,000 | 3.4लाख |
25 | 35 | 151 | 2,000 | 3.4लाख |
30 | 30 | 231 | 2,000 | 3.4लाख |
35 | 25 | 362 | 2,000 | 3.4लाख |
40 | 20 | 582 | 2,000 | 3.4लाख |
५ . यदि आपको 1000 रूपये तक मासिक पेंशन लेना है तो आपको आयु के हिसाब से कितना मासिक अंशदान करना पड़ेगा ,यह आप नीचे दिए चार्ट से समझ सकते है ।
ज्वाइन करने की आयु | कितने साल तक अंशदान हुआ | माहवार अंशदान (रूपये में ) | 60 वर्ष आयु पर अभिदाता को मिलने वाला मासिक पेंशन (रूपये में ) | अभिदाता के नॉमिनी को मिलने वाली राशि (रुपये में) |
18 | 42 | 42 | 1,000 | 1.7लाख |
20 | 40 | 50 | 1,000 | 1.7लाख |
25 | 35 | 76 | 1,000 | 1.7लाख |
30 | 30 | 116 | 1,000 | 1.7लाख |
35 | 25 | 181 | 1,000 | 1.7लाख |
40 | 20 | 291 | 1,000 | 1.7लाख |
अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे – How can I apply for APY?
- जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदक का बचत खाता है ,उस बैंक या डाकघर में आवेदक संपर्क करके अपना प्रान खाता खुलवा सकता है , प्रान खाता वह खाता होता है जिसमे आवेदक अपना अंशदान करता है।
- यह अंशदान आवेदक के बचत खाते से मासिक/त्रैमासिक /अर्धवार्षिक आधार पर कटौती करके आवेदक के प्रान खाता में जमा होता है ।
- 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत अभिदाता को प्रान खाता में जमा राशि के अनुसार मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है ।
प्रान खाते में जमा राशि एवं लेन -देन की विवरणी कैसे देख सकते है ? – How do I check APY transactions?
प्रान खाते की विवरणी ,प्रान कार्ड की मदद से निम्न तरीके से देखा जा सकता है –
- इस लिंक www.npscra.nsdl.co.in पर जाये
- होम पेज पर जाये
- अटल पेंशन योजना का चुनाव करे
- प्रिंट एपिवाई ई -प्रान पर क्लिक करे
- ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट व्यू पर जा केर निःशुल्क देखा जा सका है ।
एपिवाई खाते / अंशदान से सम्बंधित सभी जानकारी सम्बंधित बैंक एपिवाई -एसपी शाखा से सिजिएमेस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।
एपिवाई से निकास । How do I withdraw money from APY? । Can I withdraw money from APY before maturity?
अटल पेंशन योजना से निकासी चार तरीके से की जा सकती है –
- स्वैच्छिक निकासी ( ६० वर्ष की आयु से पूर्ब निकासी ): एपिवाई खाते को बंद करने के लिए विधिवत भरा हुआ “खाता बंद करने का फॉर्म ” एवं अन्य सम्बंधित दस्तावेज सम्बंधित बैंक के एपिवाई – एसपी शाखा में जमा करना होगा
1.1 यह फार्म www.npscra.nsdl.co.in >>Home>>AtalPensionYojana>>Forms>>Withdrawal Form>> Voluntary exit APY withdrawal form पर उपलब्ध है।
1.2 यह फार्म, बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में भी उपलब्ध होगा। अभिदाता को एपीवाई खाता बंद होने के फॉर्म जमा करने के बाद, एपीवाई खाते से जुडे बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना चाहिए, क्यूकि बचत बैंक
खाता बंद होने से अभिदाता को जो कुल राशि प्राप्त होती है, वह एपीवाई से जुडे बैंक खाते में भेजी जाती है और इसबचत खाते के बंद होने से जमा राशि भुगतान में समस्या आ सकती है।
2. मृत्यु के कारण निकासी :दावाकर्ता सम्बंधित बैंक/एपीवाई-एसपी शाखा में मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ विधिवत भरा हुआ “एपीवाई क्लोज़र ” फार्म जमा कर सकता है। यह फार्म इस लिंक www.npscra.nsdl.co.in >>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal पर उपलब्ध है। यह फार्म बैंक के एपिवाई -एसपी शाखा पर भी उपलब्ध रहता है ।
3. 60 वर्ष की आयु से पूर्ब एपिवाई अभिदाता की मृत्यु होने पर :पति /पत्नी के पास अभिदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प होता है,जिसे पति/पत्नी के नाम पर शेष बचे समय के लिए (मूल अभिदाता के ६० वर्ष पुरे होने की तिथि तक ) जारी रखा जा सकता है। यदि पति या पत्नी एपीवाई खाते को जारी नहीं रखना चाहता,तो उसे केवल उसके संचित पेंशन धन को अर्थात मूल अभिदाता द्वारा एपिवाई में किए गये अंशदान के साथ साथ उस अंशदान पर शुद्ध वास्तविक ब्याज (खाता रखरखाव शुल्क घटाने के बाद) को वापस कर दिया जाएगा ।
4. 60 वर्ष की आयु के बाद एपिवाई अभिदाता की मृत्यु होने पर: अभिदाता के पति /पत्नी को मासिक गारंटीड पेंशन देय होगी और अभिदाता के पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन धन/संचित कोष का पेंशन
योजना में घोषित नामिनी को भुगतान किया जाएगा। नामित व्यक्ति, अभिदाता के पति या पत्नी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए ।